गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले मुर्तजा अब्बास के खिलाफ NIA कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है. अदालत ने मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है. बता दें कि मुर्तजा पर UAPA के तहत मामला दर्ज हुआ था और इसे आतंकी माना गया था बता दें कि गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात PAC जवानों पर अहमद मुर्तजा अब्बासी ने बड़े धारदार हथियार से हमला किया था और उनके हथियार छीनने की कोशिश की थी. अहमद मुर्तजा अब्बास मूल रुप से गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के सिविल लाइन्स पार्क रोड स्थित सिटी माल के सामने वाली गली में अब्बासी नर्सिंग होम के का रहने वाला है. उसने आईआईटी मुंबई से 2015 में कैमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया था. पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि मुर्तजा इंटरनेट पर AK 47 Rifle, M4 Carbine, Missile Technology आदि के आर्टिकल पढ़ता और वीडियो देखता था. घर पर वह एयर राइफल से प्रैक्टिस भी करता था. जांच से पता चला है कि मुर्तजा सोशल मीडिया के जरिए ISIS के लड़ाकों और ISIS समर्थकों के संपर्क में था. मुर्तजा ने अपने अलग-अलग बैंक खातों से करीब साढ़े आठ लाख रुपये यूरोप, अमेरिका के देशों में ISIS संगठन के समर्थकों के माध्यम से आतंकी गतिविधियों के सहयोग के लिए भेजे थे.
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