यह सूचना सभी क्षेत्रीय किसानों और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए है। इसमें कहा गया है कि खतौनी अंश निर्धारण के डाटा प्रोसेसिंग और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ निरंतर प्राप्त करने के लिए किसानों को अपने आधार कार्ड की छायाप्रति, मोबाइल नंबर के साथ, और वर्तमान तथा पुरानी खतौनियों की जानकारी अपने क्षेत्रीय पटवारी को उपलब्ध करानी होगी।
इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि यदि किसान ऐसा नहीं करते हैं, तो भविष्य में उनकी किसान सम्मान निधि को रोका जा सकता है। खतौनी में हिस्सा/अंश स्पष्ट होने से बैंक या सोसायटी से लोन, जमानत जैसी सुविधाएं भी प्राप्त होंगी।
यह आदेश संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी, गदरपुर (ऊधमसिंहनगर) द्वारा जारी किया गया है।
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